HC ने कर्मचारी को दी बड़ी राहत, लगाई गई अंतरिम रोक, प्रमुख सचिव-कलेक्टर को नोटिस जारी

Kashish Trivedi
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। अब अधिकारीगण (MP Officers) विधिवत जांच और जनसुनवाई की समुचित अवसर दिए बिना MP Employees- ग्राम रोजगार सहायकों (Village Employment Assistants) की सेवा समाप्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट (MP High court) ने बड़ा फैसला दिया है। जिसका लाभ रोजगार सहायकों को होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना समुचित अवसर दिए रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी गई है।

बता दें कि जबलपुर निवासी विकास द्विवेदी ने याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि जिला पंचायत सीईओ ने 4 अगस्त 2021 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन पर आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित होने कार्य में रुचि नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील मिश्रा ने कोर्ट में दलील पेश की।


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