राज्य सरकार को हाईकोर्ट का आदेश, थानों में जब्त रेमडेसिवीर इंजेक्शन ना होने दें खराब, ज़रूरतमंद मरीजों को दिए जाएं

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में जबलपुर (Jabalpur) में हाईकोर्ट (High Court) ने कोरोना काल मे रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार (state government) को निर्देश दिए है किसी भी कीमत में रेमडेसिवीर इंजेक्शन खराब नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों से जब्त किए गए रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपयोग किया जाए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश भर के जितने भी पुलिस थानों में जब्त रेमडेसिवीर इंजेक्शन है वह खराब न होने दें और उन इंजेक्शन को जरूरतमंद मरीजों को दिए जाएं, हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार जल्द से जल्द फैसला ले।

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जानकारी के अनुसार समूचे मध्यप्रदेश में अभी तक रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामलों में 75 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है, इसके साथ ही चोरबाज़ारी निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में भी 6 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया।


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Harpreet Kaur