यदि करनी है कोरोना काल में रेल यात्रा तो इन नियमों का पालन करना अनिवार्य!

Pratik Chourdia
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना (corona) की इस दूसरी लहर में यदि रेल यात्रा (travel) करना चाहते हैं तो रेलवे (railway) ने नई गाइडलाइंस (guidelines) जारी की हैं जिनका पालन अनिवार्य (mandatory) रूप से करना होगा। कोरोना रिटर्न्स अत्यंत भयावह (scary) रूप ले रहा है। ऐसे में जगह जगह आंशिक लॉकडाउन (partial lockdown) लगा हुआ है। हालांकि, पिछली बार की तरह सम्पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है। जरूरी सुविधाएं और सेवाएं चालू हैं। इनमें रेल यात्रा भी शामिल है। लेकिन अब रेल यात्रा करने के लिए कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बनाई गईं गाइडलाइन्स को मानना ही होगा। अन्यथा जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाएं!

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कोरोना रिटर्न्स में बनी रेलवे की गाइडलाइन्स के अनुसार रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। ये जुर्माना 500 रुपए तक हो सकता है। सिर्फ मास्क न पहनने पर ही जुर्माना नहीं लगाया जाएगा बल्कि गंदगी फैलाने या फिर यहां-वहां थूंकने पर भी जुर्माना भरना पड़ेगा। ट्रेन में या रेलवे परिसर के अंदर मास्क न लगाने, यहां-वहां थूंकने और गंदगी फैलाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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इन गाइडलाइंस को सिर्फ कुछ दिन ही नहीं बल्कि पूरे 6 महीने तक मानने के आदेश रेलवे ने जारी किए हैं। यदि आप इन 6 महीनों के अंतराल में ट्रेन से कहीं सफर करते हैं तो उक्त सभी जरूरी बातों का ख्याल रखें। इसके साथ ही ऐसे समय पर टिकट का आरक्षित होना भी अनिवार्य है यदि आप अनारक्षित यात्रा करते हैं तो आप पर कार्यवाही हो सकती है। ईस दौरान यदि आप ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे हैं तो पहले की तरह आपको बेडशीट, तकिया और कम्बल मिलने की भी सुविधा नही प्राप्त होगी। आपको खुद का सामान इस्तेमाल करना होगा।


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CTO & Digital Head of MP Breaking News

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