मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन कैबिनेट की सूचना क्रमांक 581 दिनांक 31 मई 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के विभिन्न आदेशों के आधार पर सीएम राइज विद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं। उक्त आदेशों के विरूद्ध शासकीय लोक सेवकों द्वारा मा. उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ इंदौर/ खण्डपीठ ग्वालियर में वाद प्रस्तुत की जा सकती है। इसके लिए विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर में केविएट दायर की जा रही है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य शासन के उक्त आदेश के विरूद्ध विभिन्न शासकीय लोक सेवकों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर होने की स्थिति में राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग, लोक और शिक्षण संचालनालय म.प्र. पक्ष को सुनवाई के पश्चात ही अंतरिम आदेश पर निर्णय लिया जाए।इसके लिए समस्त शिक्षक,प्राचार्य और कर्मचारी तत्संबंध में अपनी आपत्ति 7 दिन में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत कर सकते है।
बता दे कि नए सत्र से प्रदेशभर में सीएम राइस स्कूकू खोले जाने है, इसके लिए जिलेवार शिक्षकों,प्राचार्यों और कर्मचारियों-अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।इधर, स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम राइज स्कूलों के अमले की चुनावों में ड्यूटी ना लगाने को लेकर सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
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