भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। उपचुनाव (Damoh By-election) के बाद दमोह में तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री एवं दमोह जिले के कोरोना नियंत्रण प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) ने दमोह कलेक्टर (Damoh Collector) और एसपी (Damoh SP) को जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए।बता दे कि हाल ही में दमोह उपचुनाव संपन्न हुए थे, जिसके परिणाम 2 मई को आने है।
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दरअसल, आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (Urban Development and Housing Minister) एवं दमोह जिले के कोरोना नियंत्रण प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने कलेक्टर, CMHO एवं सिविल सर्जन से फोन पर चर्चा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और दमोह कलेक्टर-एसपी को जनता कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों को समझाइश दें। साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील करें।
बता दे कि मंत्री भूपेंद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट पिछले दिनों पॉजिटव आई थी। फिलहाल वे पूर्णतः स्वस्थ हैं और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विभागीय काम भी कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि दमोह में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये जबलपुर कमिश्नर से चर्चा हुई है।
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भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दमोह के लिए अब प्रति घण्टे 15 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जायेंगे। एक दिन पहले 75 रेमडेसिविर इंजेक्शन दमोह पहुँचे थे, जरूरत के मुताबिक और इंजेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। टेस्ट संख्या और बढ़ायी जा रही है। अब तक दमोह के कोरोना सैम्पल की जाँच सागर में होती थी, लेकिन सागर में भी ज्यादा जाँच होने की वजह से दमोह के सैम्पल पुणे भेजे जा रहे हैं। इनकी रिपोर्ट 48 घण्टे के अंदर प्राप्त हो रही है।
1 मई तक कर्फ्यू, मतगणना बाद विजय जुलूस की अनुमति नही
दमोह कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश 18 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन कर जिले की राजस्व सीमा में 01 मई 2021 के प्रात: 6 बजे तक “कोरोना कर्फ्यू” प्रभावी किया है।18 अप्रैल 2021 तथा आदेश 22 अप्रैल 2021 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे।वही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है कि 02 मई को मतगणना के बाद विजय जुलूस की अनुमति नही होगी।रिटर्निंग अधिकारी से प्रमाण पत्र लेने के दौरान विजयी उम्मीदवार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ अधिकतम 02 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी।
नगरों में जल्द स्थापित करें विद्युत/गैस शवदाह गृह
वही भूपेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगर की जनसंख्या के अनुरूप नगर में विद्युत और गैस शवदाह गृह बनाने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें। 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या के शहरों में आवश्यकानुसार एक से अधिक शवदाह गृह बनाये जा सकते है। 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी के शहरों में कम से कम एक विद्युत और गैस शवदाह गृह बनाने का लक्ष्य रखा जाये। किसी नगर में स्थापित विद्युत और गैस आधारित शवदाह गृह कार्यशील नहीं है, तो अतिशीघ्र उसे क्रियाशील करवायें।
विधायक और सांसद निधि का भी कर सकते है उपयोग
प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास नीतेश व्यास ने कहा है कि विद्युत और गैस शवदाह गृह पर्यावरण, स्वच्छाता तथा वायु प्रदूषण कम करने की दृष्टि से उपयोगी कदम है। इन शवदाह गृहों को स्थापित करने के लिए निकाय स्वयं की निधि, 15वें वित्त आयोग की वायु प्रदूषण और स्वच्छता के लिए प्रावधानित राशि और विधायक और सांसद निधि का उपयोग कर सकते हैं। इस कार्य के लिए कई सामाजिक संस्थाएँ भी सहायता के लिए तत्पर रहती है। इन संस्थाओं के माध्यम से भी विद्युत और गैस शवदाह गृह स्थापित करने के लिए जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।