Arif Masood : जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, भोपाल जिला कोर्ट में कर सकते हैं सरेंडर

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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Arif Masood) के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति (France President) के खिलाफ प्रदर्शन और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप आज जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में सुनवाई हुई।हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।देर शाम तक फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वकील विवेक तन्खा (Vivek Tankha) सहित अन्य वकीलों ने मसूद की पैरवी की।

सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार और विधायक आरिफ मसूद की ओर से तर्क रखे गए ।विवेक तन्खा और अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि 29 अक्टूबर को पहली एफआईआर जिसमें कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया, 4 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का जिक्र किया गया और 153 ए की धारा लगाई गई जो साबित करता है कि सरकार के दबाव में कार्रवाई की गई है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)