मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन, 20 अप्रैल के बाद से इन चीजों की मिलेगी अनुमति

भोपाल।

लॉक डाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल से संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों को पालन सहित आवश्यक गतिविधियों के लिए अनुमति दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी करने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार आगामी 3 मई तक जारी रहने वाले द्वितीय चरण के लॉक डाउन के बीच 20 अप्रैल से जहां संक्रमण नहीं है, उन क्षेत्रों कुछ अनुमति दी गई। जिस का संचालन सोशल डिस्टेंस के साथ-साथ सरकार द्वारा दी गई निर्देशों के साथ करेंगे।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में जिन गतिविधियों के निर्देश मिले हैं, उन गतिविधियों में कृषि संबंधित गतिविधियां सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था कार्य, आवश्यक सेवाओं के चयनित औद्योगिक गतिविधियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स सहित मजदूरों के दैनिक आमदनी की गतिविधियां शामिल है। इसके साथ ही दवा निर्माण इकाइयां, चिकित्सा उपकरण संबंधी एवं स्वास्थ संबंधी सेवाएं भी अपना काम करती रहेंगी।

जहां कृषि उत्पादों के उपार्जन के साथ-साथ उसके मंडियां ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकृत बाजार के साथ-साथ कस्टमर हायरिंग सेंटर एवं बीज, खाद एवं कीटनाशक का उत्पादन वितरण होगा। इसके साथ ही कृषि मशीन के राज्य एवं उसके बाहर के आवागमन मछली पालन, मछली उद्योग, मछली उत्पादन और डेयरी की आपूर्ति, पशुपालन केंद्र, पशु आहार निर्माण एवं गौशाला क्षेत्र अपना काम करेगी। इसके साथ ही ईट भट्टे, रोड निर्माण मकान निर्माण, सिंचाई योजनाएं, मनरेगा कार्य, चाय, कॉफी सहित रबर की खेती शुरू हो जाएंगी।

वही वृद्ध आश्रम, निशक्त आश्रम, महिला आश्रम, सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि के वितरण हेतु एवं बैंक की गतिविधियां चालू रहेगी।बिजली उत्पादन, डाक वितरण सेवाएं, पोस्ट ऑफिस, जलापूर्ति व्यवस्था, टेलीकम्युनिकेशन एवं इंटरनेट सेवाओं के साथ-साथ गैस परिवहन भी शुरू किए जाएंगे। वही जारी गाइडलाइन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सेवा के साथ-साथ किराना दुकान एवं उचित मूल्य दुकान, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाएं, शासकीय काम कर रहे कॉल सेंटर, कोरियर सेवा,कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, प्लंबर मरम्मत के साथ वेयरहाउसेस को भी प्राथमिकता दी गई है।

इसी के साथ 20 अप्रैल से एसईजेड निर्यात के साथ आवश्यक वस्तुएं दवाई के उपयोग छोटे उद्योग, आईटी, हार्डवेयर, कोयला उत्पाद प्रोडक्ट, पैकेजिंग मैटेरियल, जूट इंडस्ट्री को भी काम करने की छूट रहेगी। वहीं 20 अप्रैल के बाद से जिला प्रशासन के साथ-साथ कोषालय, वन विभाग, रक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आपदा नियंत्रण, मौसम विभाग सूचना, कार्यालय, खाद कार्यालय, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र ,जल नगरीय निकाय, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी के साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 33% कर्मचारियों के लिए कार्यालय खुले रहेंगे।

कुछ मामलों में आवागमन के लिए स्वयं के वाहन से अतिरिक्त एक व्यक्ति के साथ कार्यक्षेत्र में आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंस का खासा ख्याल रखा जाएगा। 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। वहीं कार्यस्थल पर टेंपरेचर स्क्रीनिंग के साथ-साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। लॉक डाउन के द्वितीय चरण में हवाई, रोड और रेल सेवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थाएं सिनेमा हॉल मॉल शॉपिंग कंपलेक्स आदि बंद रहेंगे। औद्योगिक व्यापारिक होटल व्यवसाय के साथ किसी भी प्रकार के सामूहिक गतिविधियां, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभा , टैक्सी , ऑटो रिक्शा सेवाएं संचालित नहीं होगी।


About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

Other Latest News