भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने गरीबों को बड़ी राहत दी है।राशन के लिए अस्थाई पात्रता पर्ची के लिए 31 मई 2021 तक प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की तिथि 5 जून तक बढ़ा दी गई है, लेकिन 31 मई के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और ना ही इस अवधि में नए आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यादेश जारी कर दिया गया है।
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प्रमुख सचिव खाय एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि अस्थाई पात्रता पर्ची के लिए 31 मई 2021 तक प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की तिथि 5 जून तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि में नए आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। निर्धारित अवधि 31 मई तक प्राप्त आवेदनों में से एक लाख 17418 परिवारों से प्राप्त आवेदनों को ही पोर्टल पर चढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी। सर्वाधिक 18 हजार 829 आवेदन ग्वालियर के हैं, जबकि दतिया, बुरहानपुर एवं आगर-मालवा में कोई आवेदन पेंडिंग की श्रेणी में नहीं है।
प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि राज्य शासन (Madhya Pradesh Government)द्वारा गरीबों को माह का निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। इनमें ऐसे हितग्राही जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने के कारण वे निःशुल्क राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अस्थाई पात्रता पर्ची के माध्यम से 5 माह का राशन वितरित किया जाना है। अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त करने वालों को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी देना होता है कि उनके पास अस्थाई पात्रता पर्ची के लिए वांछित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। उसके पश्चात उन्हें स्थाई पर्ची जारी की जा सकेगी। इन शेष हितग्राहियों के आवेदन पोर्टल पर नहीं चढ़ाए जाने के कारण उन्हें निःशुल्क राशन प्रदान नहीं किया जा सका था। इन शेष आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अंतिम तिथि 5 जून तक बढ़ाई गई है।
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दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(CM Shivraj Singh Chauhan) के निर्देश पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन वितरण के लिए अस्थाई पर्ची बनाने का काम जारी है। 19 मई तक 4 लाख 53 हजार 446 हितग्राहियों का सत्यापन किया जाकर पात्रता सूची पोर्टल पर प्रदशित करा दी गई है, जिसकी सूचना उनके द्वारा पंजीकृत मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जा रही है। इस अस्थाई पर्ची के माध्यम से हितग्राही 5 माह का नि:शुल्क राशन प्राप्त कर सकेंगे।इस तीन माह में यदि आवेदक प्रपत्र उपलब्ध करवा देता है तो उसे स्थाई पर्ची भी जारी की जा सकेगी।
बता दे कि राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल मई-जून 3 माह का राशन प्रत्येक हितग्राही को निःशुल्क दिया जाता है एवं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 माह का राशन 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह की दर से निःशुल्क दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 5 माह का राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।
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गौरतलब है कि इस नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के विरूद्ध 68 करोड़ एक लाख रूपये का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत मई से जुलाई तक तीन माह का खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत हितग्राहियों को मई एवं जून 2021 दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जुलाई का खाद्यान्न जुलाई माह में ही वितरित किया जाएगा। इसके तहत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह वितरित होगा।