मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला- स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया तो होगी 7 साल की सजा

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नई दिल्ली।

देश में स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हो रहे हिंसा के बीच केंद्र सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कड़े अध्यादेश लाए गए है। जहां दोषी पाए जाने वालों को 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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