Driving Licence: MP के 35 जिलों में ये सुविधाएं शुरू, रिन्युअल में देरी पर 1000 पेनल्टी, जानें नए नियम

Driving License

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्‍य प्रदेश के ड्राइविंग लाइसेंस (Madhya Pradesh Driving License)धारकों के लिए काम की खबर है।परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब 35 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी पांच सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो गई है, वही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल में देरी पर हर साल 1 हजार पेनल्टी लगेगी। वहीं परिवहन विभाग ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 200 रुपए और बढ़ा दी है।

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दरअसल, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग (MP Transport Department) ने आगर मालवा में ट्रायल के बाद अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना, लाइसेंस में पता बदलवाने समेत 5 ऑनलाइन व्यवस्थाएं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और सागर समेत 35 जिलों में शुरू कर दी है, जल्द ही इसे 52 जिलों में लागू किया जाएगा।फरवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान इंदौर व शिवपुरी जिलों में इसकी शुरूआत कर दी गई थी। खास बात ये है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई भी सेवा ऑफलाइन नहीं है।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)