भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ड्राइविंग लाइसेंस (Madhya Pradesh Driving License)धारकों के लिए काम की खबर है।परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब 35 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी पांच सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो गई है, वही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल में देरी पर हर साल 1 हजार पेनल्टी लगेगी। वहीं परिवहन विभाग ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 200 रुपए और बढ़ा दी है।
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दरअसल, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग (MP Transport Department) ने आगर मालवा में ट्रायल के बाद अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना, लाइसेंस में पता बदलवाने समेत 5 ऑनलाइन व्यवस्थाएं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और सागर समेत 35 जिलों में शुरू कर दी है, जल्द ही इसे 52 जिलों में लागू किया जाएगा।फरवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान इंदौर व शिवपुरी जिलों में इसकी शुरूआत कर दी गई थी। खास बात ये है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई भी सेवा ऑफलाइन नहीं है।