भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। तीसरी लहर की आशंकाओं (Corona Third Wave) के बीच एक तरफ जहां देश में पिछले 24 घंटे में 33 हजार नए मामले सामने आए है और 300 से ज्यादा की मौत हो गई है वही मध्य प्रदेश (MP Corona Update) वायरल फीवर और डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच आज 16 नए पॉजिटिव केस सामने आए है, इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 136 हो गई है, हालांकि राहत भरी खबर ये है कि अबतक 5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है।
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गुरुवार को राहत के बाद आज शुक्रवार को 16 नए केस सामने आए है। इसमें सबसे ज्यादा जबलपुर में 8 और भोपाल-अनूपपुर में 2-2 के साथ इंदौर, ग्वालियर, बैतूल और सिवनी में 1-1 पॉजिटिव मरीज मिला है।नए केस मिले है, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 136 हो गई है। इससे पहले गुरुवार को सिर्फ 5 नए केस आए थे, हालांकि रिकवरी रेट 98.60% है। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है।
चिंता की बात ये है कि प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 57 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा जबलपुर में 29 केस मिले हैं। इसके बाद इंदौर में 9, भोपाल में 8, ग्वालियर में 2 संक्रमित मिले हैं।इंदौर-भोपाल के बाद अब जबलपुर में लगातार केस सामने आ रहे है। 31 अगस्त को प्रदेश में 83 एक्टिव केस थे। 10 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या 53 बढ़कर 136 पहुंच गई है।
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वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया था कि 1 से 8 सितंबर के बीच 120 लोग केस मिले। इनमें 65 लोगों को वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा था। 18 लोगों ने पहला डोज और 37 लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगाए थे। इधर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra) ने कहा है कि गणेशउत्सव में श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन (MP Corona guidline) का पालन करते हुए डीजे का उपयोग कर भजन-कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते है।
त्यौहारों को लेकर जारी है मध्य प्रदेश में य गाइडलाइन
- इसके तहत जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, मूर्ति विसर्जन 10 लोग ही कर सकेंगे और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।
- धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
- गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।
- वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन देंगे।
- गणेशोत्सव और चेहुल्लम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल बनाने की अनुमति।
- कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं ।
- गणेशोत्सव और चेहुल्लम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
- धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं। सोशल मीडिया के पालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
- लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी।
- झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजर जरूरी।