MP: EVM समेत कलेक्टरों को ये निर्देश जारी, 4 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान, इन पर रहेगी रोक, जानें अपडेट

mp nagriy nikaay chunav

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के लिये उपयोग में आने वाली EVM मशीनों के संधारण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास ईव्हीएम मशीन पहुँचाने से लेकर मतगणना के पश्चात इनका संधारण कैसे किया जाना है, के संबंध में निर्देश दिये हैं। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल तथा स्ट्रांग-रूम तक EVM मशीनों की व्यवस्था कैसी होना चाहिये।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)