MP: EVM समेत कलेक्टरों को ये निर्देश जारी, 4 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान, इन पर रहेगी रोक, जानें अपडेट

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के लिये उपयोग में आने वाली EVM मशीनों के संधारण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास ईव्हीएम मशीन पहुँचाने से लेकर मतगणना के पश्चात इनका संधारण कैसे किया जाना है, के संबंध में निर्देश दिये हैं। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल तथा स्ट्रांग-रूम तक EVM मशीनों की व्यवस्था कैसी होना चाहिये।

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वही मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव  राकेश सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों एवं पंचायतों चुनाव के दौरान किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं।उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-51 क (छ) के मूल कर्त्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की अपेक्षा की गई है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 और वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम-1972 में प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिये पशुओं का उपयोग किया जाना प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू ड्रोट एण्ड पैक एनीमल्स रूल्स-1965 के द्वारा विनियमित किया जाता है।

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सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि भिंड जिले की जनपद पंचायत भिंड के मतदान केंद्र क्रमांक 125 और 126 में रविवार को हुए पुनर्मतदान में 50.6 प्रतिशत वोट डाले गए। इसमें 49.55% महिला और 51.37% पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया है।छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बड़ामलहरा की ग्राम पंचायत धनगुंवा के मतदान केन्द्र क्रमांक 114 मदनीवार, रीवा जिले की जनपद पंचायत रीवा की ग्राम पंचायत पडि़या में मतदान केन्द्र क्रमांक 115, शहडोल जिले की जनपद पंचायत जयसिंहनगर के मतदान केन्द्र क्रमांक 239 महुआटोला और जिला खंडवा की जनपद पंचायत खालवा की ग्राम पंचायत जामधड़ के मतदान केंद्र क्रमांक 120 में 4 जुलाई को पुनर्मतदान होगा। पुनर्मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा।

EVM को लेकर ये निर्देश जारी

  • रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन के लिये आवंटित EVM के समस्त ट्रंकों को चयनित अस्थाई EVM स्ट्रांग-रूम में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विहित रीति से संधारित करना होगा।
  • प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता के प्रयोजन के लिये प्रदाय की गई ईव्हीएम को स्ट्रांग-रूम से पृथक कक्ष, जो कि उसी भवन में हो, आरक्षित किया जाकर संधारित किया जायेगा।
  • RO रेण्डमाइजेशन में आवंटित मतदान केन्द्र तथा वार्ड रिजर्व सह कमीशनिंग रिजर्व ईव्हीएम को कमीशनिंग के लिये निकालते समय स्ट्रांग-रूम को अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में विहित रीति से खोला जाएगा।
  • कमीशनिंग के बाद मतदान केन्द्र तथा वार्डवार रिजर्व के लिये तैयार की गई EVM को यथा-निर्धारित अस्थाई स्ट्रांग-रूम में संधारित किया जाकर विहित रीति से स्ट्रांग-रूम को सील किया जाएगा।
  • कमीशनिंग के दौरान नॉन-वार्किंग पाई गई ईव्हीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर के पास शेष कमीशनिंग रिजर्व ईव्हीएम, जो कि मतदान के लिये उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, को स्ट्रांग-रूम से पृथक कक्ष, जिसमें प्रशिक्षण एवं जन-जागरूता के लिये आवंटित ईव्हीएम को भी रखा जायेगा, में संधारित किया जाएगा।
  • सामग्री वितरण दिवस पर मतदान दलों को उनके मतदान केन्द्र से संबंधित ईव्हीएम तथा सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित सेक्टर की वार्डवार रिजर्व ईव्हीएम प्रदाय करने के लिये स्ट्रांग-रूम को अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में विहित रीति अनुसार खोला जाएगा।
  • मतयुक्त (Polled) ईव्हीएम तथा समस्त मतरहित (Unpolled) ईव्हीएम का संधारण पृथक रूप से किया जायेगा।
  • पृथक कक्ष में संधारित की गई समस्त मतरहित (Unpolled) ईव्हीएम को व्यवस्थित रूप से ट्रंकों में जमा कर उनके प्रयोजन (नॉन-वर्किंग ईव्हीएम/सेक्टर मजिस्ट्रेट से प्राप्त अप्रयुक्त रिजर्व ईव्हीएम/शेष कमीशनिंग रिजर्व/प्रशिक्षण/जन-जागरूकता इत्यादि) का स्टीकर संबंधित ट्रंक पर चस्पा किया जाएगा।
  • इस पृथक कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था के वही उपबंध होंगे, जो कि ईव्हीएम भण्डारण के लिये आयोग द्वारा निर्धारित किये गये हैं।
  • इस पृथक कक्ष को चिन्हांकित किया जाकर जन-प्रतिनिधियों तथा अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को लिखित में सूचना दी जाएगी।
  • मतगणना के बाद DMM सीलिंग के तत्काल बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके पास उपलब्ध समस्त ईव्हीएम को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में सौंपकर जिले के EVM स्टोर-रूम में सुरक्षित रूप से संधारित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले चरण में मतदान के बाद मतयुक्त (Polled) तथा मतरहित (Unpolled) ईव्हीएम की प्राप्ति और संधारण के लिये इन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

  • श्रेणी-ए में मतयुक्त (Polled) वर्किंग ईव्हीएम, जिसमें संबंधित मतदान केन्द्र के मत रिकॉर्ड किये गये हैं और जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से क्लोज किया जाकर विहित रीति से सील किया गया है,शामिल है।
  • श्रेणी-बी में मतयुक्त (Polled) नॉन-वर्किंग ईव्हीएम, जिसमें संबंधित मतदान केन्द्र के कतिपय मत रिकॉर्ड होने के बाद बीच मतदान में नॉन-वर्किंग हुई ईव्हीएम शामिल है।
  • श्रेणी-सी में मतरहित (Unpolled) ईव्हीएम, जिसमें संबंधित मतदान केन्द्र के मत रिकॉर्ड नहीं हुए हैं और जो मतदान प्रारंभ होने के पहले (मॉकपोल के दौरान) ही नॉन-वर्किंग हो गई हैं।
  • श्रेणी-डी में मतरहित (Unpolled) रिजर्व ईव्हीएम, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट से प्राप्त अप्रयुक्त रिजर्व ईव्हीएम शामिल है।
  • श्रेणी-ए और श्रेणी-बी की मतयुक्त (Polled) ईव्हीएम को विहित रीति अनुसार स्ट्रांग-रूम में ही संधारित किया जाकर जन-प्रतिनिधियों और अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील किया जाएगा।
  • श्रेणी-सी और श्रेणी-डी की मतरहित (Unpolled) ईव्हीएम को उसी भवन के पृथक कक्ष में संधारित किया जाएगा, जहाँ कमीशनिंग के दौरान नॉन-वर्किंग निकली ईव्हीएम एवं शेष कमीशनिंग रिजर्व ईव्हीएम तथा प्रशिक्षण/जन-जागरूकता प्रयोजन की ईव्हीएम को रखा गया है।

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