भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा बिजली कंपनी के कार्यशैली में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। नियम में होने वाले इस महत्वपूर्ण बदलाव का सीधा सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। वहीं बिजली बिलों (MP electricity bills) की शिकायतों को निपटाने में अब राज्य सरकार पार्षदों का भी साथ लेगी। बता दे कि बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के निराकरण का काम पार्षदों को सौंपा जाएगा। इसके लिए इलाके में पार्षद और उपभोक्ताओं के कमेटी तैयार की जाएगी। कमेटी ने बिजली कंपनी के अधिकारियों के अलावा अशासकीय सदस्य भी मौजूद रहेंगे।
समाज में उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कमेटी में पार्षद और उपभोक्ताओं के अलावा अशासकीय सदस्य को जिला प्रभारी नामांकित करेंगे। जोन लेवल पर इस समिति को तैयार किया जाएगा। वही समिति की बैठक का दिन महीने के हर दूसरे मंगलवार को तय किया गया है।
मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भेजी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पंचायत- निकाय चुनाव भी आयोजित किए जा चुके हैं। इसके बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा तैयारी भी तेज कर दी गई है। मामले में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने जानकारी देते हुए बताया है कि तीन वितरण कंपनियों के एमडी को निर्देश दिए जा चुके हैं।
सभी सर्कल में जनरल मैनेजर इस बारे में कलेक्टर से कोऑर्डिनेट कर समिति का निर्माण करेंगे। बिजली बिल में गड़बड़ी और शिकायतों के निपटारे संबंधी आवेदन कंपनी मैनेजर के माध्यम से समिति के समक्ष रखे जाएंगे। जिनका 7 दिनों के भीतर निराकरण करना अनिवार्य होगा।