भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना वायरस (Coronavirus) की आड़ में नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल (Nursing Home and Private Hospital) द्वारा मनमाने पैसे वसूलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती की है। स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने उच्च न्यायालय (High Court) के 23 सितम्बर, 2020 को पारित आदेश में कोविड- 19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करने के संबंध में आदेश पालन के लिये निर्देश जारी किए है।
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स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल (क्लीनिकल स्टाविलिश मेंट) को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके साथ ही मरीज और मरीजों के परिजन को माँगने पर उपचार की निर्धारित दरों को उपलब्ध कराना होगा। वही निर्धरित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित की गई दरों से निर्धारित दरें 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।