भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ने एक बार फिर देश में मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(PMMVY) में मध्य प्रदेश लगातार देश में तीसरी बार अग्रणी रहा है और 148 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। वही द्वितीय स्थान पर रहे हिमाचल प्रदेश में 139 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की और तृतीय स्थान पर रहे आंध्रप्रदेश में 11 लाख 69 हजार 730 महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया। खास बात ये है कि योजना में मध्यप्रदेश पिछले तीन वर्षों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
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PMMVY में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस उपलब्धि के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को बधाई। मजदूरी में लगी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दिलाने और गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए नगद राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित है। योजना के सफल क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश लगातार तीसरी बार देश में प्रथम आया है।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले बच्चे के जन्म पर 5 हजार रूपये की सहायता दी जाती है। योजना (PMMVY) के अंतर्गत 21 जून 2021 तक प्रदेश में 23 लाख 7 हजार 880 गर्भवती महिलाओं को 991 करोड़ 89 लाख रूपये का भुगतान किया गया। योजना में प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूध 148 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना योजना का उद्देश्य है। मातृ-मृत्यु दर में कमी लाने में यह योजना सहायक है।
तीन किश्तों में दी जाती है सहायता
PMMVY में पहले बच्चे के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हजार रूपये की सहायता तीन किश्तों में दी जाती है। एक हजार रूपये की पहली किश्त आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था का पंजीयन कराने पर, दो हजार रूपये की दूसरी किश्त कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने और गर्भावस्था के 6 माह पूर्ण होने पर तथा दो हजार रूपये की तीसरी किश्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण और बच्चे के प्रथम चक्र के टीकाकरण पूर्ण होने पर दी जाती है।
ऐसे कर सकते है आवेदन कैसे करें
• गर्भवती महिलाओ को इस योजना में आवेदन के लिए आंगनवाडी केन्द्र पर तीन फॉर्म (पहला फॉर्म ,दूसरा फॉर्म ,तीसरा फॉर्म) भरने होंगे |
• पंजीकरण तथा पहली किश्त का दावा करने के लिए जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड या एमसीपी कार्ड, लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान प्रमाण पत्र की प्रति तथा लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते का विवरण और साथ में विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1A प्रस्तुत करना होगा
• दूसरी किश्त का दावा करने के लिए लाभार्थी से गर्भधारण के छह माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्ण जांच को दर्शाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रतिलिपि के साथ विधिवत रूप से भरा गया फॉर्म 1B प्रस्तुत करना होगा
• तीसरी किश्त का दावा करने के लिए , लाभार्थी से बच्चे के जन्म के पंजीकरण की प्रति तथा एमसीपी कार्ड जिसमें यह स्पष्ट दर्शाया हो के बच्चे ने टीकाकरण का पहला चरण पूरा कर लिया है और साथ में विधिवत भरा गया फॉर्म 1C प्रस्तुत करना होगा।