भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में अब राज्य शासन द्वारा बड़े तैयारी की गई है। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं (Electricity consumers) को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग (Energy Department) द्वारा जल्द ही एक विशेष योजना की शुरुआत की जाएगी। जिसके बाद प्रदेश में ऐसे उपभोक्ता जिन जिन का बिजली बिल बकाया होने की वजह से कनेक्शन कट गया है। इसका लाभ ले सकेंगे।
इस योजना के तहत उपभोक्ता को फिर से कनेक्शन लेने के लिए सप्लायर एफोर्डिंग चार्ज देना होगा। ऐसे साथ ही यदि बकाया राशि में अमानत राशि को जोड़ा गया है तो उनको अमानत राशि भी जमा करनी होगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को स्टांप पेपर पर शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा।
इसके तहत उच्चदाब, एल.वी. 2 एवं एल.वी.4 श्रेणी के उपभोक्ता बकाया राशि जमा कर फिर से कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे, बजट में इसका प्रावधान होगा। ऐसे उपभोक्ता जो योजना का पालन करते हुए बकाया राशि जमा कर फिर से कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें 6 समान किश्तों में इसका भुगतान करना होगा।
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जानकारी के मुताबिक उपभोक्ताओं को शपथ पत्र देना होगा। जिसमें लिखा होगा कि उपभोक्ताओं द्वारा 25% राशि का एकमुश्त और शेष राशि का 6 सामान किस्तों में उपभोक्ता समय सीमा के अंदर भुगतान किया जाएगा। बता दे जिनका बिजली बिल बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिया गया है। ऐसे उपभोक्ता बकाया राशि में 25% जमा कर फिर से कनेक्शन ले सकेंगे।
इसके लिए ऊर्जा विभाग विशेष योजना 2022 को मंजूरी दे दी गई है। योजना 1 साल तक प्रभावी होगी। जिसके लिए पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को आदेश जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कई उपभोक्ताओं को योजना अवधि में एक ही बार इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वही योजना अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिन तक आवेदनों का निराकरण किया जा सकेगा।