MP News : राज्य शासन का बड़ा फैसला, नहीं लगेगा दांडिक ब्याज, आमजन को मिलेगी राहत

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड (MP Housing board) कोरोना काल की अवधि की देय किस्त पर दांडिक ब्याज (interest) नहीं लगाएगा। आयुक्त MP हाऊसिंग बोर्ड भरत यादव (bharat yadav)समय-सीमा के प्रकरणों एवं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवीन निर्माण के स्थान पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित संपत्तियों का विक्रय करना ज्यादा जरूरी है। संपत्ति विक्रय के लिए अधिकारियों को स्वयं भी आगे बढ़कर प्रयास करने होंगे।

आयुक्त भरत यादव ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (online transaction) को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करें। संभाग स्तर पर 500 ट्रांजेक्शन एवं जिला स्तर पर 200 ऑनलाइन ट्राँजेक्शन का लक्ष्य आगामी टी.एल.बैठक के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने आगामी मार्च 2022 को देखते हुए अधिक से अधिक राजस्व वसूली के निर्देश देते हुए कहा कि वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैम्प लगायें। किराया वसूली पर ध्यान दें। डिफाल्टर्स और लंबे समय से किराया नहीं देने वालों से संपत्ति खाली कराने की कार्रवाई करें।

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आयुक्त भरत यादव ने कहा कि पहले तो प्रयास यह करें कि ग्राहकों की शिकायत का निराकरण प्राथमिकता से करें। शिकायतकर्ता को हमारे पास नहीं आना पड़े और यदि वो आता भी है तो दुबारा ‍शिकायत के संबंध में नहीं, धन्यवाद देने के लिए ही आए। उन्होंने कहा कि अधिकारी नई जमीनें आवंटित कराएं और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करें।

अपर कलेक्टर एवं सीईओ बिदिशा मुखर्जी ने कहा कि भूमि स्वामी संपत्ति संबंधी अपने प्रपत्रों को पूरा करें। अतिक्रमण मुक्त जमीन का पजेशन लेने का प्रयास करें जिससे उस जमीन पर मंडल रहवासी एवं व्यवसायिक उपयोग की दृष्टि से विकसित किया जा सके।


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