मप्र पंचायत चुनाव : उम्मीदवारों को देना होगा ये प्रमाण पत्र, अधिकारियों को सौंपे दायित्व

पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।मप्र पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही है।इसी कड़ी में अब पंच, सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को नाम-निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।वही जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों को ऑनलाइन नाम-निर्देशन भरने की सुविधा होगी, लेकिन सरपंच तथा पंच पद के नाम निर्देशन ऑनलाइन प्राप्त नहीं किए जाएंगे।

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मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission) द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार पंचायत चुनाव के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अदेय प्रमाण पत्र, नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)