जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ट्रांसफर (transfer) पर से बैन हटाया था। इस दौरान कई विभाग (department) के अधिकारी कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग (school education deppartment) ने भी अध्यापक सहित अध्यापकों के तबादले किए थे। हालांकि इस दौरान हुए कुछ तबादलों पर अब हाईकोर्ट (high court) ने बड़ा फैसला लिया है।
प्रदेश में 30 और 31 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग में हुए ट्रांसफर (transfer) के क्रम में नर्मदा प्रसाद डेहरिया प्रयोगशाला शिक्षक, छिंदवाड़ा और संजय घाघरे कथा वाला प्रशासनिक आधार पर किया गया था। जिसके बाद इन दोनों तबादलों को नियम के विरुद्ध होने के कारण उच्च न्यायालय जबलपुर में इसकी रिट याचिका दायर की गई थी।