ग्वालियर, डेस्क रिपोर्ट। MPPSC के छात्रों को बड़ा झटका लगा है सोमवार को होने वाले साक्षात्कार परीक्षा से पहले हाईकोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है। वहीं अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर को की जाएगी। MPPSC द्वारा मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हेतु परीक्षा पूर्ण रूप से साक्षात्कार के आधार पर सोमवार से कराई जानी थी। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में चिकित्सकों द्वारा याचिका अधिवक्ता गौरव मिश्रा के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी।
उनके द्वारा उच्च न्यायालय में यह आधार लिया गया है की परीक्षा पूर्ण रूप से साक्षात्कार पर आधारित नही हो सकती है। सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सोमवार से होने वाली mppsc परीक्षा स्थगित कर दी गई है। MPPSC मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हेतु अगली सुनवाई 30 सितम्बर को नियत की गई है ।
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मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार कॉल लेटर जारी किया गया था। साक्षात्कार का दौर 27 सितम्बर से शुरू होना था।हालांकि कोर्ट में दायर की गई याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता का कहना है कि परीक्षा सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर नहीं ली जा सकती। इसके बाद परीक्षा पर रोक लगाई गई है। वहीं आगामी आदेश तक साक्षात्कार आयोजित नहीं किए जाएंगे। 30 सितंबर को सुनवाई के बाद इस मामले में आगे फैसला लिया जाएगा। वहीँ जिन उम्मीदवारों ने रिक्तियों के लिए आवेदन किया था। वे आधिकारिक वेबसाइट mppsc.nic.in से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।
राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 727 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इस साल फरवरी और मार्च में आवेदन मांगे गए थे। MPPSC इंदौर में अपने कार्यालय में आयोजित होने वाले साक्षात्कार के दौर के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगा।