MPPSC : जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की छात्रों की याचिका, 15 मार्च को ही होगी सुनवाई

Pooja Khodani
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जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhy Pradesh) की जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) ने MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 की भर्ती प्रक्रिया मामले में 15 मार्च से पहले सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। आज शनिवार को हाईकोर्ट ने छात्रों (Student) की जल्द सुनवाई करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब 15 मार्च को ही एक साथ सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी हाईकोर्ट के इस फैसले से छात्रों को बड़ा झटका लगा है।

MPPSC-राज्य सरकार को 15 मार्च तक देना होगा जवाब, एक साथ सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दरअसल, MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 की भर्ती प्रक्रिया मामले में छात्रों ने याचिका लगाई थी कि जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि PSC मुख्य परीक्षा 22 मार्च से है। अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह की तरफ से दायर किये गये आवेदन में कहा गया था कि मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 मार्च को होना है। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 15 मार्च से पहले सुनवाई नहीं होगी। इस मामले में  राज्य मप्र लोक सेवा आयोग (MP Public Service Commission-MPPSC) और शिवराज सरकार (Shivraj Government) को 15 मार्च तक जवाब देने की मोहलत दी गई है।

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