New Transfer Policy : इन अधिकारी-कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादलें, ये है बड़ा कारण

Pooja Khodani
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New Transfer Policy

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting) की मंजूरी के बाद आखिरकार गुरुवार को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy) जारी कर दी है।इसके तहत अब मध्य प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। इस पॉलिसी के जारी होते ही जहां एक तरफ प्रभारी मंत्री नियुक्ति को लेकर सवाल बना हुआ है,वही दूसरी तरफ कई ऐसे अधिकारी-कर्मचारी भी है, जिनका तबादला नहीं हो सकेगा।इधर, नई पॉलिसी के जारी होते ही अधिकारियों-कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई है।

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दरअसल, नई पॉलिसी के मुताबिक, जिन अधिकारियों व कर्मचारियों का रिटायरमेंट 1 साल के भीतर होना है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। वही जिनके आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच लंबित है, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे।इसके अलावा पति-पत्नी का एक साथ ट्रांसफर स्वयं के व्यय पर होगा।

नई पॉलिसी (New Transfer Policy 2021) के मुताबिक क्रय, स्टोर और शाखा में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को सामान्यत: 3 साल की अवधि पूर्ण होने पर ही अन्य शाखा या स्थान पर पदस्थ किया जाएगा।जो अधिकारी-कर्मचारी वित्त अनियमितता और शासकीय धन के दुरुपयोग में दोषी पाए गए है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा।उन्हें पद से हटाया जाएगा।वही दोबारा से पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा।

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इसके अलावा पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांफसर हो रहा होगा, तो इस आधार पर उनका तबादला रोक भी दिया जाएगा। अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपर हार्ट सर्जरी आदि के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती हैं।

नई नीति (MP New Transfer Policy 2021)  के अनुसार, डीएसपी से नीचे के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड करेगा। जिले में प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक पोस्टिंग करेंगे। डीएसपी और उनसे ऊपर के तबादले गृह मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री समन्वय से होंगे। तबादलों को लेकर कई नए नियम भी बनाए गए हैं। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे।

बता दे कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhaan) ने ऐलान किया था कि 1 से 31 जुलाई तक तबादलें हो सकेंगे। इसके तहत विभागीय स्तर पर मंत्री और स्थानीय स्तर पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से तबादले हो सकेंगे।मानवीय संवेदना ओं के आधार पर ही तबादले होंगे। वही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि प्रशासनिक आधार पर, मानवीय आधार पर सावधानी के साथ यह प्रतिबंध हटेगा।  इसके बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई थी, इसके बाद नई पॉलिसी (MP New Transfer Policy 2021)  जारी की गई है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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