New Transfer Policy : इन अधिकारी-कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादलें, ये है बड़ा कारण

New Transfer Policy

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting) की मंजूरी के बाद आखिरकार गुरुवार को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy) जारी कर दी है।इसके तहत अब मध्य प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। इस पॉलिसी के जारी होते ही जहां एक तरफ प्रभारी मंत्री नियुक्ति को लेकर सवाल बना हुआ है,वही दूसरी तरफ कई ऐसे अधिकारी-कर्मचारी भी है, जिनका तबादला नहीं हो सकेगा।इधर, नई पॉलिसी के जारी होते ही अधिकारियों-कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई है।

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दरअसल, नई पॉलिसी के मुताबिक, जिन अधिकारियों व कर्मचारियों का रिटायरमेंट 1 साल के भीतर होना है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। वही जिनके आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच लंबित है, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे।इसके अलावा पति-पत्नी का एक साथ ट्रांसफर स्वयं के व्यय पर होगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)