भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 आतंकियों को मिली मौत की सजा, जानें पूरा मामला

Bhopal-Ujjain Train Blast: मंगलवार को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले की सुनवाई लखनऊ स्थित NIA कोर्ट में हुई। इस दौरान 8 आतंकियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। 7 लोगों को मौत की सजा और एक को उम्रकैद की सजा मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी को ही 9 आतंकियों को दोषी माना गया था। हालांकि इनमें से एक आतंकी सैफुल्ला की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद फ़ैसल, आतिफ मोहम्मद, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद दानिश, आसिफ इकबाल और सैयद मीर हुसैन को फाँसी की सजा दी गई है। वहीं मोहम्मद आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास सुनाया गया है।

यह मामला 6 साल पुराना है। जब शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर सुबह के समय भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जोरदार ब्लास्ट हुआ था। इस दौरान 9 लोग जख्मी हुए थे। इस घटना के आसपास के इलाकों में भी अफरा-तफरी मचा दी थी। अपनी जान बचाने के लिए यात्री ट्रेन से कूद रहे थे। जिसके बाद 8 दोषियों को आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने से संबंधित “कानपुर षड्यन्त्र” मामले में 2017 में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही भारतीय दंड संहिता, शस्त्र सधिनियं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज हुआ।

एनआईए ने जांच के बाद खुलासा किया कि अंतकियों ने खलीफा के नाम की शपथ ली थी। इं लोगों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किये गए थे।  इस मामले में 8 मार्च 2017 को एटीएस के डिप्टी मनीष सोनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुराग मिलने पर सबसे पहले मुख्य आरोपी कानपुर नगर का निवासी मोहम्मद फ़ैसल को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद आईएसआईएस की इस साजिश में उसके साथ शामिल हुए अन्य आतंकियों की जानकारी भी सामने आई थी।


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Manisha Kumari Pandey

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