भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर मची जंग के बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री जी का कहना है कि जो मामले हाईकोर्ट (High Court) में लंबित हैं, उनके अलावा अब अन्य सभी भर्तियों व शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती के लिए 27 फीसदी आरक्षण के हिसाब से ओबीसी को लाभ दिया जाएगा।
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8 मार्च 2019 को कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण की तय सीमा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दी थी। लेकिन इसपर 19 मार्च को हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। बीजेपी (BJP) ने इसे लेकर आरोप लगाया कि 10 से 19 मार्च तक राज्य सरकार ने इस मामले में अपना एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं किया जिसके कारण यह स्थिति बनी और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार न केवल हाई कोर्ट में बल्कि उच्च स्तर पर भी इस मामले को लागू कराने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री इस मामले में पिछड़ा वर्ग की बैठक भी ले चुके हैं जिसमें मंत्री, वरिष्ठ विधायक, महाधिवक्ता और वरिष्ठ वकील भी शामिल हुए हैं और वे इस मामले में 2 दिन पहले दिल्ली में सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से भी मिल आए हैं। लेकिन इसी बीच उन्हीं के काबीना मंत्री कमल पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होने कहा कि हाईकोर्ट में जिन मामलों को लेकर याचिका पर स्थगन है केवल उन्हीं मामलों में ओबीसी को अभी 27 फीसदी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बकाया अन्य सभी मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री को दे दिए हैं। इसमें अब जो भी नई नौकरियां निकलेगी या शैक्षणिक संस्थाओं में जो भर्तियां होंगी उनमें 27 फीसदी आरक्षण शामिल होगा। मंत्री जी का यह बयान उस समय आया है जब राज्य सरकार हाई कोर्ट में 1 सितंबर को इस मामले में होने वाली सुनवाई पर याचिका दाखिल कर चुकी है।