नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की 10वीं किस्त 15 दिसंबर को आने की संभावना है। इस दौरान किसानों के खाते में 2 हज़ार रूपए हस्तांतरित किये जायेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल तीन किस्तों (installments) में किसानों (farmers) को 6000 रुपये का वार्षिक नकद हस्तांतरण किया जाता है। पहली किस्त- अप्रैल-जुलाई, दूसरी किस्त – अगस्त-नवंबर, तीसरी किस्त – दिसंबर-मार्च
सीधे लिंक का उपयोग कर पीएम किसान वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम जांचने का तरीका
- pmkisan.gov.in वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
- दायीं ओर आपको किसान कॉर्नर दिखाई देगा
- किसान कॉर्नर पर क्लिक करें
- अब आप्शन में से Beneficiary Status . पर क्लिक करें
- अपनी स्थिति देखने के लिए आपको कुछ विवरण जैसे अपना आधार नंबर, बैंक खाता और अपना मोबाइल नंबर देना होगा
- उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, यदि आपका नाम सूची में है तो आपको अपना नाम मिल जाएगा
जिन किसानों की पिछली किस्त छूट गई है, वे इसे वर्तमान किस्त के साथ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 4000 रुपये है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था।
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इस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से, किसानों को 2000 रुपये की तिमाही किस्त में सालाना 6000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। वर्तमान में, सरकार राशि को दो बार बढ़ाने की योजना बना रही है और किसानों को तीन तिमाही किश्तों में प्रति वर्ष 12,000 रुपये की कीमत प्रदान करेगी।
इस योजना के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। यह योजना ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू है। इस योजना का लाभ किसानों के परिवारों को भी मिलता है। भारत के 11.37 किसानों में से 1.58 लाख करोड़ रुपये इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।
मोबाइल ऐप के जरिए पीएम किसान में अपना नाम कैसे चेक करें
मोबाइल ऐप के जरिए अपना नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। एक बार जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपके पास सभी विवरणों तक पहुंच होगी।
क्या PM-KISAN योजना केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए है?
शुरुआत दिसंबर, 2018 में जब PM Kisan योजना शुरू की गई थी, इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए स्वीकार्य था, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों को उनकी जोत के आकार के बावजूद विस्तारित किया गया
PM-KISAN योजना से किसे बाहर रखा गया है?
PM-KISAN से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।