किसानों को हर महीने मिलेगी 3 हजार रूपए पेंशन, इस तरह करना होगा रजिस्ट्रेशन, जाने नियम और पात्रता

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नवीन योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Maandhan Yojana) के तहत किसान सहित स्ट्रीट वेंडर को ₹3000 प्रति माह पेंशन (pension) की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा ₹36000 सालाना पेंशन के रूप में लघु और सीमांत किसान के अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वहीं नियम का प्रयोग करके किसान सहित स्ट्रीट वेंडर्स पीएम मानधन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले सकेंगे। नियम खंडों के अधीन कुछ पात्र लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति वर्ष 36000 रूपए Pension उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। जिसकी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Maandhan Yojana) की शुरुआत केंद्र सरकार (Modi government) ने पेंशन (pension) के रूप में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की थी। इस पीएम मानधन योजना के तहत न्यूनतम निर्धारित पेंशन 3,000 प्रति माह भुगतान का प्रावधान किया गया है।

पीएम किसान मानधन योजना के लाभ

रुपये की गारंटी पेंशन: 3000 प्रति माह या रु 36000 प्रति वर्ष

इसके साथ ही श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मजदूर जैसे घर में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर्स मजदूर, जूते चप्पल बनाने वाले कूड़ा चुनने वाले घरेलू वर्कर्स धोबी आदि को भी दिया जाएगा। इसके अलावा बगैर जमीन वाली मजदूर, बीड़ी वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, लेदर वर्क्स को भी श्रम योगी मानधन योजना के तहत ₹3000 पेंशन की राशि मिल सकती है।

पात्र लाभार्थी पेंशन फंड (pension fund) की सदस्यता लेकर योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकता है। लाभार्थी को 29 वर्ष की औसत प्रवेश आयु पर प्रति माह 100 रुपये का योगदान करना आवश्यक है। सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार भी समान राशि में पेंशन फंड में योगदान करती है। जिसका प्रबंधन जीवन बीमा निगम (LIC ) द्वारा किया जाता है, जो पेंशन भुगतान के लिए भी जिम्मेदार है।

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स्वैच्छिक और अंशदायी योजना

इस पेंशन योजना के तहत, आप पीएम-किसान योजना से प्राप्त लाभों से सीधे योगदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह, आपको सीधे अपने वॉलेट से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई किसान शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर योजना छोड़ देता है तो उसके योगदान का हिस्सा उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।

पीएम किसान मानधन योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें

  • पीएम किसान मानधन का रजिस्ट्रेशन दो तरह से किया जा सकता है।
  • पीएम-केएमवाई नामांकन स्व-पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट या विभिन्न राज्यों में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है।
  • कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि पीएम-केएमवाई के लिए पंजीकरण कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
  • अगर किसी किसान को पहले से ही पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो उसे इस पेंशन योजना के लिए अलग से दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे।

PM Maandhan कुल पंजीकरण

  • 31 जनवरी 2022 तक, कुल 21,86,918 किसान पीएम मान धन योजना में नामांकित हैं।
  • केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि चूंकि यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है
  • 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु के सा कोई भी लाभार्थी भुगतान के लिए पात्र होने के लिए अभी तक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाया है।

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