CAA-NRC के खिलाफ और पक्ष में हो रहे प्रदर्शनों पर रोक, कलेक्टर ने लगाई धारा-144

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भोपाल।

सीएए और एनआरसी के समर्थन और विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे चल रहे प्रदर्शन, रैलियों और सभाओं को देखते हुए भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने इन पर रोक लगा दी है।पिथोड़े ने भोपाल में धारा144 लागू कर दी है। यह आदेश आगामी दो महीने तक लागू रहेगा। 

दरअसल,  सीएए और एनआरसी को लेकर देशभर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन के साथ इसके पक्ष में सभाएं हो रही हैं। इसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसी के मद्देनजर कलेक्टर ने शहर में प्रदर्शन और पक्ष में होने वाली सभाओं पर रोक लगा दी है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर एडीएम को प्रदर्शन की अनुमतियां जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इन स्थानों पर प्रदर्शन होने से लंबे समय तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। कभी-कभी यह स्थिति उत्पन्न होती है कि गंभीर प्रकार की बीमारी से पीड़ित या दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति उपचार के लिए अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं।वही कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

इन जगहों पर नहीं हो सकेंगे प्रदर्शन

शहर के विभिन्न स्थान जैसे रोशनपुरा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, शाहजहांनी पार्क, किलोल पार्क, नीलम पार्क, इकबाल मैदान, पॉलीटेक्निक चौराहा, सिंधी कॉलोनी, भोपाल टॉकीज, भारत टॉकीज चौराहा, पीरगेट, जिंसी चौराहा, लिली टॉकीज, शब्बन चौराहा, रॉयल मार्केट, आंबेडकर पार्क, सेकंड स्टॉप, बरखेड़ा पठानी, बिजली कॉलोनी, अशोका गार्डन, प्रदेश भाजपा कार्यालय, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सहित संवेदनशील स्थानों पर प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे।


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