Rahul Gandhi : राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिनी, मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद दूसरा झटका

Rahul Gandhi disqualified from the membership of the Lok Sabha  : राहुल गांधी को लोकसभा की संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है। इसके बाद अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे नही मिलने पर वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वे केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। इस पत्र में लिखा है कि अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

मानहानि केस में मिली है 2 साल की सजा

लोकसभा सचिवालय से जारी पत्र में लिखा गया है कि”श्री राहुल गांधी, केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य, उनकी सजा की तारीख यानी 23 मार्च, 2023 से अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं।” इसी के साथ लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र को रिक्त घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा कर सकता है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।