भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में किसान पशुपालन कर (Animal Husbandry Tax) अतिरिक्त कर प्राप्त कर सकेंगे। दरअसल किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने जहां पशुधन बीमा योजना लागू हो गई है। इस योजना के लागू होने के बाद अब पशुपालन व्यवसाय से पशुधन हानि की भरपाई की जाएगी। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। जिसके बाद अब सभी श्रेणी के पशुधन का भी बीमा (insurance) कराया जा सकेगा।
बता दे कि मध्यप्रदेश में पशुधन बीमा योजना को लागू कर दिया गया है। जिसके बाद अब पशुपालन व्यवसाय करने वाले किसानों को पशुधन हानि की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी। वही बीमा प्रीमियम पर एपीएल (APL) श्रेणी को 50 फीसदी जबकि बीपीएल, अनुसूचित जाति-जनजाति श्रेणी के पशुपालकों को 70 फीसदी का लाभ राज्य शासन की तरफ से दिया जाएगा।
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इतना ही नहीं बीमा प्रीमियम में 1 वर्ष के लिए 3% राशि जबकि 3 वर्ष के लिए 7.50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए पशुपालकों को पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को उपलब्ध करानी होगी। जिसके बाद पशुपालन विभाग के डॉ पशु के शव का परीक्षण करेंगे और रिपोर्ट में मृत्यु के कारण का उल्लेख किया जाएगा। वही पशुपालन किसान अपने पशुओं का बीमा 1 साल से 3 साल तक के लिए करा सकेंगे।
बता दें कि अभी प्रदेश में 1 वर्ष के लिए 2.45% जबकि 3 वर्ष के लिए 5.95% दर लागू है। वही बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के 1 महीने के अंदर दावे संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे। जिसके बाद कंपनी 15 दिन में पशुधन दावे का निराकरण करेगी। ज्ञात हो कि भेड़, बकरी आदि के 10 दुधारू पशुओं की संख्या को एक पशु का इकाई माना जाएगा।