आतंकी हाफिज सईद को पाक कोर्ट ने दो मामलों में सुनाई 31 साल की सजा

Amit Sengar
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी सरगना हाफिज मुहम्मद सईद (Hafiz Muhammad Saeed) को 31 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने हाफिज सईद की सारी संपत्ति को जब्त करने का निर्देश देते हुए 3 लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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आपको बता दें कि यह मामला पाकिस्तान की सीआईडी ने हाफिज और अन्य के खिलाफ दर्ज किए थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने जुलाई 2019 में लाहौर से गुजरांवाला जाते समय गिरफ्तार किया गया था। सईद का जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है इसका सरगना अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है. वह भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए नफरत फैलाता रहता है।

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गौरतलब है कि हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है, यूएसए ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा है। साल 2008 के मुंबई हमलों का जिम्मेदार है। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। फरवरी 2020 में भी हाफिज सईद को एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई थी। 71 साल का हाफिज सईद इन दिनों पाकिस्तान की एक जेल में बंद बताया जाता है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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