What is NIA: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाई गई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, जिसका गठन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। वहीं इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। दरअसल NIA को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत सरकार ने निर्णय लेते हुए केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया था। बता दें कि अब यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है और इसमें करीब 649 कर्मचारी कार्य करते हैं।
जानें क्या है राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का काम?
दरअसल NIA की शक्तियां विविध हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच करने की क्षमता है। इस एजेंसी के पास ये शक्तियां हैं कि वह मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोटों से जुड़े अपराध, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ से जुड़े अपराध, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री की जांच कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि , NIA के अधिकारियों के पास पुलिस अधिकारियों जैसी शक्तियां ही होती हैं जो इस तरह के अपराधों की जांच करने में मदद करती हैं।
NIA को सूचीबद्ध अपराधों की जांच के लिए भारत में विभिन्न शक्तियां दी गई हैं, साथ ही यह विदेश में भी ऐसे अपराधों की जांच कर सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और देशी कानूनों के अधीन हैं। वहीं इसके साथ ही, केंद्र सरकार NIA को भारत में होने वाले सूचीबद्ध अपराधों के मामलों की सीधी जांच के लिए निर्देश देने के अधिकार रखती है।
कौन करता है इसमें काम?
जानकारी के मुताबिक NIA में काम करने वाले अधिकारियों का चयन भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे CRPF, ITBP, BSF आदि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, NIA में नए लोगों की भर्ती भी परीक्षा के माध्यम से भी होती है। जानकारी के अनुसार अबतक NIA ने लगभग 244 मामले दर्ज किए हैं और इनमें से 37 मामलों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से सुलझा लिया गया है।