E-PAN: पैन नंबर यानि परमानेंट एकाउंट नंबर एक ऐसा अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है जिसे आयकर विभाग जारी करता है। ये नंबर प्रत्येक पैन यूजर को अलग पहचान देता है। बैंक एकाउंट से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, पैन नंबर का उपयोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में किया जाता है। डिजिटल दौर में अब पैन कार्ड भी डिजिटल हो गया है यहाँ हम आपको E-PAN पैन कार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।
फिजिकल पैन कार्ड की हैंडलिंग होती है मुश्किल
हम सभी जानते है कि फिजिकल पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भरकर आयकर विभाग जे पास भेजना होता है और फिर आयकर विभाग इसे जारी करता है इसमें कम से कम 15 दिन का समय लगता है, कभी कभी ये समय बढ़ जाता है, फिजिकल पैन कार्ड की हैंडलिंग भी आसान नहीं होती।
PDF में सुरक्षित रहता है E-PAN
इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अब E-PAN का उपयोग चलन में बढ़ रहा है, अब ई-पैन इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जाता है। इसको जारी करने में काफी कम वक्त लगता है। इसकी हैंडलिंग भी आसान होती है ये आपके मोबाइल पर या फिर ई मेल एकाउंट में पीडीएफ फ़ाइल में सुरक्षित रहता है।
आधार नंबर से E-PAN बनाना है बहुत आसान
जिन यूजर के पास पहले से वैध आधार नंबर है उनके लिए इसे बनाना बहुत आसान है, ई-पैन पीडीएफ के फॉर्मेंट में मिलता है। ई-पैन एक डिजिटली साइन पैन कार्ड है जो आधार के ई-केवाईसी डेटा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी किया जाता है।
E-PAN के ये हैं फायदे
हम यदि ई-पैन के फायदे की बात करें तो तो ये बहुत आसान और पेपर फ्री प्रोसेस है। इसके लिए आपको बस आधार नंबर से लिंक आपके मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ई-पैन कानूनी रूप से वैध होता है और ई-पैन को सभी कार्य के लिए स्वीकार किया जाता है। इसमें आयकर फाइल करना भी शामिल है। ई-पैन सभी वित्तीय लेनदेन (फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन) के काम आ सकता है।
ई-पैन बनाने का आसान तरीका
इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा, यहाँ होम पेज पर आपको दिखाई दे रहे इंस्टेंट ई-पैन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ई-पैन पेज पर आपको…नया ई- पैन प्राप्त करें.. के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नया ई पैन के लिए अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आपका आधार पहले से ही वैलिड पैन से जुड़ा हुआ है, तो यह मैसेज आएगा…पहले से ही आधार नंबर पैन से जुड़ा हुआ है… और यदि आधार नंबर किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो ये मैसेज आएगा… दर्ज किया गया आधार नंबर किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है.. इस स्थिति में आपको पहले मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा
इतना करने के बाद आपको एक OTP मिलेगा, आपको OTP वैरिफिकेशन के बाद आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप चेकबॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा इसके बाद एक लिंक आएगी। आप जहां से ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।