General Knowledge: क्या आप जानते हैं एयरपोर्ट पर इन शब्दों का इस्तेमाल करना होता है कानूनी अपराध? पढ़ें खबर

General Knowledge: जब हम पहली बार हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं। दरअसल इनमे से कुछ आम सवाल हमें लोगों से पता लगते है। लेकिन क्या आप जानते हैं की एयरपोर्ट पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

Rishabh Namdev
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General Knowledge: आजकल ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा है। हालांकि, कई बार हमें ऐसे नियम नहीं पता होते है जिनकी हमें जानकारी होना चाहिए। दरअसल कई बार छोटी सी गलती यूजर्स को बड़ी परेशानी में डाल सकती है और उन्हें जेल भी पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए, आजकल कई लोग रील बनाने के चक्कर में नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते है जिनका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित माना जाता है।

दरअसल बहुत कम लोग यह जानते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चाहे आपने मजाक में किया हो लेकिन यह आपको परेशानी में डाल सकता है। तो चलिए आज इस खबर में हम आपको ऐसे शब्दों के बारे में बताने वाले है जिनका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है।

जेल पहुंचा सकते है कुछ शब्द:

जैसा की आप जानते हैं कि आजकल अधिकतर लोग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि इससे उनके समय की बचत होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एयरपोर्ट पर मजाक में भी कुछ खास शब्दों या संदेशों का उपयोग करना आपको जेल पहुंचा सकता है? सही सुना आपने, आपको कुछ शब्द जेल पहुंचा सकते हैं। दरअसल अगर सुरक्षा कर्मी आपके पास से कोई संदिग्ध शब्द सुनते या पढ़ते हैं, जो सुरक्षा जांच के तहत आता है, तो वे तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।

जानें किन शब्दों का इस्तेमाल करना है प्रतिबंधित:

गौरतलब है कि एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक, आतंकवाद, बम, या विस्फोटक से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल करना कानूनी अपराध माना जाता है। वहीं यदि कोई यात्री इन शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जबकि इसके साथ ही, सुरक्षाकर्मी द्वारा अपराधी को जेल भी भेजा जा सकता हैं।

किस धाराओं के तहत की जा सकती है कार्रवाई:

दरअसल भारत में ऐसे कई मामले सुनने में आते हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मी की जांच के दौरान कई यात्रियों को मजाक में यह कहते सुनते देखा जा सकता हैं कि वे बम नहीं लेकर जा रहे हैं या अन्य आतंकवाद से जुड़े शब्दों का उपयोग भी करते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि ऐसी हरकतों के लिए उनके खिलाफ भारतीय कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।


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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।

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