नहीं मिला इनकम टैक्स का रिफंड तो आयकर विभाग देगा ब्याज, जानिए कितना मिल सकता है

Amit Sengar
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Income Tax : इस साल इनकम टैक्स जमा करने के बाद आप भी अगर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। ये सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहा होगा कि रिटर्न मिलने में देरी होने पर क्या होगा। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड पर ब्याज देगा। अगर ब्याज देगा तो वो कितना होगा।

क्या मिलेगा ब्याज?

पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स के रिफंड देने के काम में तेजी आई है। इस तेजी के बावजूद कुछ टेक्स पेयर्स को रिफंड का इंतजार करना ही पड़ता है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग खुद टैक्स पेयर्स को ब्याज भी अदा करता है। लेकिन ब्याज चुकाने के हालात क्या होते हैं वो भी समझ लेना जरूरी है।

कितना होगा ब्याज?

इनकम टैक्स का रिफंड देर से मिलने पर विभाग अप्रैल माह से हर माह 0.5 फीसदी का ब्याज चुकता करता है। जिसके अनुसारा सालाना ब्याज 6 प्रतिशत का होता है। लेकिन अगले साल आफको अपने इनकम सोर्स के अनुसार ही ब्याज देना होगा। ये टैक्स अगले साल ही भरना होगा। उस पर कोई छूट नहीं होगी। आपको जो ब्याज मिलेगा उस पर भी टैक्स देना होगा।

ध्यान रखने लायक बातें

ये ब्याज आपको तब ही मिलेगा जब आपने प्रक्रिया को ठीक तरह से फॉलो करते हुए इनकम टैक्स भरा है। अगर आपने कोई गलती की है जिस वजह से रिफंड फेल हो रहा है या फिर आपका बैंक अकाउंट ही वैलिडेटेड नहीं है तो ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तब भी रिटर्न मिलने में देर हो सकती है। इस स्थिति पर भी इनकम टैक्स विभाग आपको कोई ब्याज नहीं देगा।

*Disclaimer :- यहाँ दी गई जानकारी अलग अलग जगह से जुटाई गई सामान्य जानकारी है, Mpbreakingnews दी गई जानकारी की पुष्टि नहीं करता है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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