ग्वालियर, अतुल सक्सेना। कोरोना संक्रमित मरीजों की एक बार फिर बढ़ती संख्या के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन सख्ती के मूड में आ गया है। पिछले तीन दिनों में 25 से ज्यादा कोरोना (Corona) संक्रमित मरीजों के मिलने से जिला प्रशासन ने एक बार फिर कोरोना गाइड लाइन का पालन शत प्रतिशत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में आज रविवार को कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Kaushlendra Vikram Singh) ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (District Crisis Management Group) की बैठक ली और सदस्यों से सुझाव मांगे।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने रविवार को गूगल मीट के माध्यम से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (District Crisis Management Group) की बैठक की। जिला क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अनिवार्य रूप से पहने। बैठक में तय किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन एवं बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर 100 रूपए का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। सभी प्रतिष्ठानों पर भी कार्य करने वाले लोग तथा दुकान पर आने वाले ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अवश्य पहनें, यह अनिवार्य किया गया है। संक्रमण की रोकथाम के लिये जन जागृति का विशेष अभियान भी चलाया जायेगा।
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बैठक में क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, विधायक डबरा सुरेश राजे, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव प्रवीण अग्रवाल एवं विभागीय अधिकारी शामिल हुए। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (District Crisis Management Group) की बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही बिना मास्क पहने पाए जाने पर 100 रूपए का अर्थदण्ड लगाने के साथ ही संबंधित को दो मास्क प्रदान किए जायेंगे। सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालकों को अनिवार्यत: अपने-अपने प्रतिष्ठानों में मास्क, सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करनी होगी तथा स्वयं व स्टाफ और आने वाले ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
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बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी बाजार सप्ताह में निर्धारित दिवस पर अनिवार्यत: बंद रखेंगे। इसका पालन एसडीएम एवं थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। कोविड के संक्रमण को देखते हुए आपात स्थिति से निपटने हेतु हॉस्पिटलों का चिन्हांकन एवं प्राइवेट व शासकीय अस्पताल में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगीं। ग्वालियर व्यापार मेले में भी सैलानियों एवं दुकानदारों को मेला परिसर एवं दुकान के अंदर मास्क, सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। मेले के समस्त प्रवेश द्वारों पर सैलानियो की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जायेगी।
जिले में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिये एसडीएम से अनुमति अनिवार्य की गई है। अनुमति के साथ ही जिन शर्तों को बताया गया है उसका पालन भी सुनिश्चित कराया जायेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनाउंसमेंट के माध्यम से मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, इसका प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर भी अपील जारी की जायेगी। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसके साथ ही जिला प्रशासन के साथ-साथ अपने स्तर से भी कोरोना (Corona) के संक्रमण की रोकथाम हेतु जन जागृति में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।