जिले में अवैधानिक रूप से फीस बढ़ाने वाले 8 निजी स्कूलों पर प्रशासन ने अपना सख्त रूप दिखाया हैं। दरअसल मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के अंतर्गत गठित जिला समिति की सिफारिशों के आधार पर इन स्कूलों की अवैध फीस वृद्धि को निरस्त कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही, प्रत्येक स्कूल पर 2-2 लाख रुपये का बड़ा जुर्माना भी लगाया गया है।
दरअसल जिला समिति द्वारा की गई जांच में जबलपुर के 8 निजी स्कूलों की अवैध फीस वृद्धि का पर्दाफाश हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत गठित इस समिति ने इन स्कूलों की फीस संरचना का गहन अध्ययन किया और पाया कि वे नियमों का उल्लंघन कर अनुचित रूप से फीस बढ़ा रहे थे।
Press note final 04.09.2024 (1)कुल 54.26 करोड़ रुपये की अवैध फीस वसूली
वहीं समिति की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 54.26 करोड़ रुपये की अवैध फीस वसूली की पुष्टि हुई है, जिसे तुरंत रद्द करने और अभिभावकों को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल यह फैसला उन माता-पिता के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इस बढ़ी हुई फीस का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे।
प्रत्येक स्कूल पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना
जानकारी के अनुसार फीस वृद्धि को अवैध घोषित करने के साथ ही प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्कूल पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया गया है कि वे यह जुर्माना 30 दिनों के अंदर एमपी नगर, भोपाल स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में “कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एमपी” के नाम से ऑनलाइन जमा करें। वहीं जुर्माना जमा करने के बाद उसकी रसीद जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी। यदि निर्धारित समय के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया, तो प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन स्कूलों के नाम शामिल
बता दें कि जिला समिति की जांच में जिन 8 निजी स्कूलों को अवैध रूप से फीस वृद्धि करने का दोषी पाया गया है, उनमें माउंट लिटरा जी स्कूल, विस्डम वैली स्कूल (शास्त्री नगर और कटंगा), स्प्रिंग डे स्कूल अधारताल, अजय सत्य प्रकाश पनागर, सत्य प्रकाश स्कूल पोलीपाथर, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल, सेंट अलायसियस स्कूल पनागर, और सेंट जोसेफ स्कूल टीएफआरआई के नाम शामिल हैं। दरअसल इन सभी स्कूलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, जिसमें उनकी अवैध फीस वृद्धि को रद्द करते हुए जुर्माना भी लगाया गया है।