अलीराजपुर। यतेन्द्रसिंह सोलंकी।
संपूर्ण भारत देश में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जिसके चलते आलीराजपुर ज़िला कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने कोरोना के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण आलीराजपुर जिले के लिये एक विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

इन चीज़ो पर रहेगा प्रतिबंध
सभी सरकारी, निजी स्कूल, काॅलेज, आंगनवाड़ी आदि की छुट्टी रहेगी। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, मेरिज गार्डन आदि ठहरने की व्यवस्था में किसी विदेशी व्यक्ति का प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। संचालनकर्ताओं को रोज आने जाने और ठहरने वालों की सूची और उनके विवरण पुलिस को देना होगी। जिसके लिए आमजन से सुझाव आमंत्रित करने का समय नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई किसी व्यक्ति को कठिनाई हो रही है तो वे अपना आवेदन एसडीएम के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने अपने पत्र में बताया कि उक्त आदेश 19 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक प्रभावशील रहेगा।