अनूपपुर/ राजेन्द्रग्राम। वेद शर्मा| उच्च न्यायालय जबलपुर (Highcourt Jabalpur) के आदेशो की अव्हेलना आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रशासक द्वारा लगातार की जा रही है। जहां लैम्पस राजेन्द्रग्राम के प्रभारी प्रबंधक राघुनाथ पेन्द्रो द्वारा प्रभार नही दिया जा रहा है। जिसकी शिकायत (Complaint) वर्तमान लैम्पस राजेन्द्रग्राम के प्रभारी रामयश शर्मा ने प्रशासक से प्रभारी प्रबंधक रघुनाथ पेन्द्रो से की है।
जहां उन्होने उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्रमांक डब्ल्यू.पी.10428-2020 के आधार पर 26 नवम्बर को अपने उपस्थिति का आवेदन दिया था तथा 1 दिसम्बर को भी प्रभार दिलाए जाने हेतु आवेदित किया गया| लेकिन लैम्पस समिति के प्रभारी प्रबंधक रघुनाथ पेन्द्रो द्वारा प्रभार नही दिया गया।
जबकि अमरकंटक समिति के प्रबंधक रघुनाथ पेन्द्रो को नियम विरूद्ध तरीके से राजेन्द्रग्राम लैम्पस का प्रभारी प्रशासक द्वारा बना दिया गया है, जो सहकारी अधिनियम के विरूद्ध है।