नाबालिग से जबरन शादी कर बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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भिंड।  

मध्यप्रदेश के भिंड जिले से अपहर्त की गई एक नाबालिग के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।पुलिस ने आरोपी को नाबिलग के साथ जिले के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। जहां आज शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया ।  न्यायालय द्वारा अभियुक्त रॉकी उर्फ राघवेन्द्र को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल) के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन  प्रवीण दीक्षित, जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड द्वारा किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार,  जिला न्यायालय भिंड के मीडिया सेल प्रभारी इन्द्रेश कुमार प्रधान ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बीते साल 18 अप्रैल माह फरियादी सुजान सिंह निवासी उदोतपुरा की मढैया ने थाना देहात में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें कहा गया था कि मैं और मेरा परिवार फलदान लेकर ग्राम निनहाड गया था। घर पर मेरी पत्नी सुंदरा और बेटी( उम्र 17 वर्ष) थी। तभी उसी रात के लगभग तीन बजे जब मैं लगुन फलदान चढा़कर वापस घर आया तब मेरी पत्नी सुंदरा ने मुझे बताया कि पीड़िता को रात के लगभग 12 बजे रॉकी पुत्र लाखन सिंह बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है तब मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने गांव के आसपास, रिश्तेदारियों में एवं रॉकी भदौरिया के घर पर जाकर तलाश किया, किन्तु वे लोग नहीं मिले।

प्रधान ने बताया कि फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना देहात द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 28 मई को पीड़िता भिण्ड बस स्टैण्ड से आरोपी रॉकी भदौरिया के साथ मिली। उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 28  को मेरे चाचा की लड़की की शादी थी इसलिए घर के सभी लोग लगुन फलदान लेकर ग्राम नुनहाड गये थे घर पर मेरी मां थी। रात करीब दस बजे रॉकी भदौरिया व उसका दोस्त छोटू भदौरिया मेरे घर मोटरसाइकिल से आये और बहला फुसलाकर कहा कि बाहर चलो कुछ बात करनी है। इसके बाद रॉकी भदौरिया व उसका दोस्त छोटू भदौरिया मुझे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर भिण्ड बस स्टैण्ड ले गये। भिण्ड बस स्टैण्ड से रॉकी, उसका दोस्त छोटू भदौरिया मुझे बस से ग्वालियर लेकर गये। इसके बाद रॉकी व छोटू भदौरिया मुझे ट्रेन से मुम्बई ले गये। मुम्बई में रॉकी ने मुझसे जबरजस्ती गणपति मंदिर में शादी की। रॉकी ने मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद रॉकी मुझे नोएडा ले आया। नोएडा में रॉकी ने मुझे सूरतपुर सेक्टर 37 में किराये के मकान में रखा तथा मुझे पत्नी की तरह रखकर गलत काम किया। एक डेढ महीने के बाद रॉकी के पास पैसे खत्म हो गये तो रॉकी मुझे बस से भिण्ड ला रहा था बस स्टैण्ड पर पुलिस ने हम लोगों को पहचान लिया तथा पुलिस हम लोगों को थाने पर लेकर आयी। प्रकरण में पुलिस द्वारा अग्रिम विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण रॉकी एवं छोटू भदौरिया के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

प्रकरण में अभियोजन का संचालन  प्रवीण दीक्षित, जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड द्वारा किया गया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक  दीक्षित द्वारा समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई तथा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये, जिन पर  विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास करते अभियुक्त रॉकी भदौरिया को दोषी मानते हुये दण्डित किया गया एवं छोटू उर्फ लक्ष्मण के विरूद्ध अपर्याप्त साक्ष्य होने से दोषमुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त रॉकी उर्फ राघवेन्द्र को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल) के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि निर्णय पारित करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की राशि दस हजार रुपये अपील अवधि पश्चात बतौर क्षतिपूर्ति अभियोक्त्री को अदा किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। साथ हीन्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि के अतिरिक्त पीड़िता को मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत पृथक से युक्तियुक्त प्रतिकर प्रदान करने के आदेश प्रदान किये गये।


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