कलेक्टर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, अब जिले में एंट्री पर देनी होगी जानकारी

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भिंड, सचिन शर्मा। कोरोना वायरस  के संक्रमण के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रान की तीसरी लहर की आंशका से निपटने भिंड कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर उसे प्रभावी कर दिया है। प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से, कलेक्टर सतीश कुमार ने निर्देश जारी किए है।

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कलेक्टर ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे जिले तथा अन्य राज्य / देश जहां पर कोरोना वायरस (COVID-19) के क्रमण के OMICRON VARIANT तृतीय लहर के हॉट स्पाट/कटेनमेंट क्षेत्र घोषित है, उन जिलों/राज्यों/ देश से कोई भी व्यक्ति भिण्ड जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उनको संबंधित थाने पर सूचना देना अनिवार्य होगा इसके साथ-साथ स्वयं को क्वारनटीन करते हुये निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में अथवा जिला भिण्ड कोविड कंट्रोल रूम न. 8349274001 में सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ में यह भी निर्देश दिए हैं की भिंड जिले में सारे अधिकारी इसका पालन करते एवम प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।


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Harpreet Kaur

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