Bhopal: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है । भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका को निरस्त करने की उनकी मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है । जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस मामले में कहा कि ध्रुव नारायण की याचिका सही है और इस पर आगे विचार किया जाएगा । अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी ।
चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप
यह मामला विधानसभा चुनाव- 2023 से जुड़ा है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण ने हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी । ध्रुव नारायण का आरोप है कि आरिफ मसूद ने अपने नामांकन पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ छिपाई थीं । याचिका में दावा किया गया है कि आरिफ मसूद ने अपने और अपनी पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए लगभग 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी । याचिकाकर्ता ने इस आधार पर विधायक मसूद की विधायकी समाप्त करने और नए चुनाव कराए जाने की मांग की है ।
कांग्रेस विधायक की याचिका खारिज
आरिफ मसूद ने इस चुनाव याचिका को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि यह याचिका नियमों के उल्लंघन के साथ दायर की गई है । हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और सबूतों की जांच करने के बाद मसूद की याचिका को खारिज कर दिया । याचिकाकर्ता ध्रुव नारायण के वकील गौरव तिवारी ने कोर्ट में तर्क दिया कि चुनाव याचिका को सही प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से मंजूरी मिलने के बाद बेंच के सामने पेश किया गया था, इसलिए यह याचिका वैध है । कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका पर आगे विचार करने का आदेश दिया ।
24 अगस्त को अगली सुनवाई
इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें 24 अगस्त की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की सुनवाई होगी । कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका विचाराधीन रहेगी, और आने वाले दिनों में इस मामले में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है ।