भोपाल| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर तेजी से फेल रहा है, ऐसे में सरकार ने भी ऐहतियातन कई कदम उठाए हैं। इसी में से एक है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने (Spitting) की पाबंदी| सरकार (Government) ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी है और ऐसा करने पर जुर्माना भी होगा। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाने के आदेश जारी किये हैं|
दरअसल, कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है| यह बीमारी संक्रमित वास्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है| इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मास्क पहनना भी अनिवार्य किया है| साथ ही सार्वजानिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगाईं है|