अब एक दिन में मिलेंगी श्रम विभाग की 18 सेवाएं, जारी हुई अधिसूचना

भोपाल| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में श्रम सुधारों को लेकर बड़े एलान के बाद सरकार ने श्रम विभाग (Labour Department) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में संशोधन किया है| उद्योगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से अब श्रम विभाग की 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया गया है। पहले इन सेवाओं को 30 दिन में देने का प्रावधान था। इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

इन सेवाओं के लिये प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वीतीय अपीलीय अधिकारी का भी पदांकन कर दिया गया है। प्रथम अपील के निराकरण की अवधि 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।


About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News