भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| कोरोना संकट (Corona Crisis) के चलते प्रदेश भर के स्कूल लंबे समय से बंद हैं| छात्र अपने घरों में रहने पर मजबूर हैं| लेकिन अब एक बार फिर छात्र अपने स्कूल (School) जा सकेंगे| केंद्र सरकार द्वारा 21 सितंबर से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने संबधी दिशा निर्देश जारी करने के बाद अब मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं| इसके साथ ही गाइडलाइन (Guideline) भी जारी की गई है|
एसओपी के अनुसार, स्वैक्षिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी के लिए 21 सितम्बर से स्कूल खोले जाने की अनुमति दी गई है| स्टूडेंट्स अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं| लेकिन ये उनकी स्वेच्छा पर है यानी अगर वे जाना चाहते हैं, तभी जाएं, उनपर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं है| इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी| कोरोना से बचने के लिए सामान्य बचाव के उपाय अपनाने होंगे|
कोरोना से बचने के सामान्य उपाय अपनाने होंगे, जैसे कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, फेस कवर मास का उपयोग अनिवार्य है, हाथ गंदे दिखाई ना भी दें तब भी साबुन से बार-बार हाथों को कम से कम 40 से 60 सेकंड के लिए धोना है| इसके लिए यदि संभव हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सेनीटाइजर का उपयोग कम से कम 20 सेकंड के लिए किया जा सकता है| खाली समय में छात्र इकट्ठे न हो, यदि कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो स्कूल न जाए| केवल कन्टेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी|