भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी में तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बाद भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा (Corona Curfew) दिया है वही मई महिने में होने वाली शादियों की अनुमतियों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए है।वर्तमान में भोपाल में 13 हजार से ज्यादा एक्टिव केस है और पिछले 24 घंटे में
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भोपाल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही विवाह कार्यक्रम सम्बन्धी अनुमति को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।आदेश में लिखा है कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए और आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन-सामान्य के स्वास्थ्य हित में 17 मई 2021 को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है।
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भोपाल कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त आदेश जारी किया। पूर्व में जारी आदेश मे भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनांक 3 मई को प्रात: 6 बजे से 10 मई प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया था। इसकी अवधि 17 मई 2021 को प्रात: 6 बजे तक बढ़ाई गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में मई माह में विवाह समारोह प्रतिबंधित किये है।वही भोपाल कलेक्टर ने आमजनों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी-विवाह सहित सभी सामाजिक कार्यक्रमों को मई माह के लिए स्थगित करें, मृत्यु भोज आदि सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाए।
भोपाल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए और आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन-सामान्य के स्वास्थ्य हित में 17 मई 2021 को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है।#MPFightsCorona pic.twitter.com/sskgEU67H2
— Collector Bhopal (@CollectorBhopal) May 9, 2021