भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मेडिकल छात्रों (Medical Student) के लिए बड़ी खबर है। अब छात्रों को मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने पर सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क जमा करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेडिकल छात्र नीट से चयनित होता है और उसके बाद वह सीट छोड़ता है तो उसे पूरे सत्र की फीस यानि 10 से 30 लाख रुपए संस्था को जमा करने होंगे। नियम वर्ष 2018 से प्रवेशित सभी विद्यार्थियों पर लागू है।इस पूरे मामले को जूनियर डॉक्टरों (Junior Doctors) के इस्तीफे और हड़ताल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।
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इस मामले में जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर (UG-PG) पाठ्यक्रम में नीट (NEET) से चयनित विद्यार्थियों (Medical Student) को चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिये शासन (MP Government) द्वारा ‘मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 एवं संशोधन 19 जून, 2019” के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं।