भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने मध्यप्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिनियुक्ति पर अथवा जिले से जिले में ही ट्रांसफर हुए अधिकारियों कर्मचारियों के आवास खाली नहीं कराये जाएं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) के निर्देश पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास से सम्बंधित एक आदेश जारी किया गया है।
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आदेश में कहा गया है कि पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक (Police Constable) से लेकर निरीक्षक (Police Inspector) स्तर के कर्मचारियों – अधिकारियों को उनकी मूल इकाई से विभिन्न इकाइयों जैसे जिले की समस्त इकाई, साइबर सेल, सुरक्षा वाहिनी, एसआईबी, एसआईएसएफ, हॉकफोर्स, एटीएस, एसटीएफ, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, जिला पुलिस बल अदि में पद स्थापना अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर उनसे उनके आवास खाली नहीं कराया जाये।