मंत्री जीतू पटवारी को राहत, इस मामले में मिली जमानत

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भोपाल। कमलनाथ सरकार में  खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी को भोपाल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ९ साल पुराने मामले में जीतू को जमानत दे दी है। बुधवार को विधायकों और सांसदों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पटवारी ने अपने वकील के साथ उपस्थित होकर जमानत अर्जी पेश की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी करते हुए उन्हें 10  हजार रुपए की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

दरअसल, मामला नौ साल पुराना 2009 का है।जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और जीतू पटवारी युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे।  इस दौरान उनके नेतृत्व में तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी बिजली कटौती, कौमार्य परीक्षण और युवाओं को रोजगार सहित अन्य मुददों को लेकर युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी।रैली और सभा के बाद प्रदर्शन  के दौरान भोपाल के नीलम पार्क और आस-पास की दुकानों में तोडफ़ोड की गई थी।जिसको लेकर जहांगीराबाद पुलिस थाने में जीतू पटवारी के अलावा करीब 200 अन्य के खिलाफ विभिन्न  धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।इसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया और सुनवाई पर सुनवाई होती रही। लेकिन बुधवार को पटवारी दोबारा से  विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में अपने वकील के साथ उपस्थित होकर जमानत अर्जी पेश की थी, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए उन्हें 10  हजार रुपए की जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दे दी। कार्यकर्ताओं और कांग्रेस में इस राहत के बाद खुशी की लहर है।


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