BHOPAL NEWS : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा मनोज कुमार वर्मा को कई पदीय एवं नामजद स्मरण पत्र प्रेषित करने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण उनको धारा 32(ग) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत जुर्माना अधिरोपित करने के पूर्व कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 28 अगस्त, 2024 को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने हेतु निर्देशित किया गया है।
यह था मामला
आयोग में दर्ज प्रकरण क्रमांक 1139/भोपाल/2021 के अनुसार आवेदक विजय नाईक को उनके पुत्र शशि नाईक द्वारा नागपुर से बाहर निकालने एवं अकेले भोपाल शहर में रहने पर उसकी देखभाल नहीं करने के संबंध में आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा भोपाल से प्रतिवेदन मांगा था।
नहीं माना आयोग का आदेश
आयोग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा भोपाल को पूर्व में दिनांक 02.05.2023, 04.07.2023, 28.08.2023, 24.11.2023 एवं 06.02.2024 को पत्र एवं स्मरण पत्र जारी किये गये थे, परंतु उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.04.2024 को मनोज कुमार वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, गोविंदपुरा भोपाल को व्यक्तिगत नाम से पत्र जारी कर आयोग के समक्ष दिनांक 18.06.2024 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा 18.06.2024 को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। सूचना पत्र आयोग की डाक रिपोर्ट अनुसार दिनांक 25.04.2024 को डिलेवर हो गया है, परंतु उनके द्वारा ना तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और ना ही वे दिनांक 18.06.2024 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुये।
आयोग ने जारी किया नोटिस
आयोग ने नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मनोज कुमार वर्मा अनुविभागीय अधिकारी, गोविंदपुरा भोपाल दिनांक 28 अगस्त, 2024 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताएं कि क्यों न व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32 (ग) के प्रावधान के अंतर्गत रूपये 5000/- से अनाधिक जुर्माना आपके ऊपर आयोग द्वारा अधिरोपित किया जावे। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट की तामीली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल के माध्यम से 28 अगस्त, 2024 के पूर्व किया जाना है।