भोपाल| भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ता हित को देखते हुए यह निर्णय लिया है| साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अभी तक प्राप्त सभी चेक बैंक में जमा कर बिल की राशि कंपनी के खाते में तत्काल जमा कराएं।
गौरतलब है कि मैदानी अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत (Dishonour) चेक की डिमांड विद्युत देयक में नहीं की जाती है। अस्वीकृत चेक की राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त होने के बाद सीसीएनबी/ आरएमएस के माध्यम से समायोजन किया जाता है। अस्वीकृत चेक बैंक से प्राप्त होने के बाद उनकी वसूली होने तक जहाँ कंपनी को राजस्व हानि होती है, वहीं उपभोक्ता को कानूनी मामले में फंसने की सम्भावना रहती है।